एनआरआई मतदाता ( NRI Voters) कौन है?
क्या विदेशी भूमि पर बसा कोई एनआरआई भारत में मतदाता सूची का निर्वाचक बन सकता है? भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार विदेशी निर्वाचक वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और अन्यथा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है और जो अपने रोजगार, शिक्षा या कारण से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है। अन्यथा वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है जिसमें उसके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान स्थित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20ए के प्रावधानों के अनुसार, विदेशी भूमि में बसा एक एनआरआई भारत में मतदाता सूची में मतदाता बन सकता है।
क्या एनआरआई मतदाता को ईपीआईसी ( EPIC) जारी किया जाएगा?
भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक एक विदेशी /एनआरआई मतदाता को ईपीआईसी जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि उसे अपने मूल पासपोर्ट के उत्पादन पर मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति होती है।एनआरआई वोटर मतदाता सूची में कैसे नामांकित हो सकता है?
एनआरआई वोटर को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष निर्धारित फॉर्म 6 ए में इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके अंतर्गत उसके पासपोर्ट में दिया गया भारत में आवेदक का सामान्य निवास स्थान आता है। प्रासंगिक दस्तावेजों की विधिवत स्वप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन संबंधित ईआरओ/एईआरओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दायर किया जा सकता है या उन्हें संबोधित डाक से भेजा जा सकता है या एनवीएसपी पोर्टल/वीएचए मोबाइल ऐप या मुख्य निर्वाचन की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।