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Lok Sabha Elections 2024 : क्या एनआरआई मतदाता को ईपीआईसी जारी किया जाएगा ?

Loksabha Elections 2024 News in Hindi : भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में प्रवासी भारतीय मतदाताओं की भी अहम भूमिका है, आइए जानते हैं कि एनआरआई मतदाता क्या है और कौन है ? सवाल यह है कि आखिर क्या विदेशी भूमि पर बसा कोई एनआरआई भारत में मतदाता सूची का निर्वाचक बन सकता है?

नई दिल्लीApr 27, 2024 / 03:58 pm

M I Zahir

Lok Sabha Election Digital Voter ID

Lok Sabha Election
Digital Voter ID

Lok Sabha Elections 2024 Digital Voter ID News in Hindi : भारत के लोकसभा चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections 2024 ) में प्रवासी भारतीय मतदाताओं ( NRI Voters) में भी उत्साह है और उनका यह जोश और उत्साह देखते ही बनता है भारत के आम मतदाताओं के साथ साथ प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए भी यह जानना जरूरी है कि भारत निर्वाचन आयोग ( ECI ) के नियमानुसार कौन एनआरआई मतदान के पात्र हैं और कौन एनआरआई मतदान के पात्र नहीं हैं? यह जानना जरूरी है कि डिजिटल वोटर आई डी कितना अहम है? क्या एनआरआई मतदाता को ईपीआईसी (EPIC) जारी किया जाएगा?

एनआरआई मतदाता ( NRI Voters) कौन है?


क्या विदेशी भूमि पर बसा कोई एनआरआई भारत में मतदाता सूची का निर्वाचक बन सकता है? भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार विदेशी निर्वाचक वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और अन्यथा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है और जो अपने रोजगार, शिक्षा या कारण से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है। अन्यथा वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है जिसमें उसके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान स्थित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20ए के प्रावधानों के अनुसार, विदेशी भूमि में बसा एक एनआरआई भारत में मतदाता सूची में मतदाता बन सकता है।

क्या एनआरआई मतदाता को ईपीआईसी ( EPIC) जारी किया जाएगा?

भारत निर्वाचन आयोग के मुताबि​क एक विदेशी /एनआरआई मतदाता को ईपीआईसी जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि उसे अपने मूल पासपोर्ट के उत्पादन पर मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति होती है।

एनआरआई वोटर मतदाता सूची में कैसे नामांकित हो सकता है?


एनआरआई वोटर को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष निर्धारित फॉर्म 6 ए में इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके अंतर्गत उसके पासपोर्ट में दिया गया भारत में आवेदक का सामान्य निवास स्थान आता है। प्रासंगिक दस्तावेजों की विधिवत स्वप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन संबंधित ईआरओ/एईआरओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दायर किया जा सकता है या उन्हें संबोधित डाक से भेजा जा सकता है या एनवीएसपी पोर्टल/वीएचए मोबाइल ऐप या मुख्य निर्वाचन की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।

एनआरआई वोटर्स का पासपोर्ट में नाम ( Name of NRI Voters in Passport)

विदेशी निर्वाचक का नाम “प्रवासी निर्वाचक” के लिए एक अलग खंड में शामिल किया गया है, जो निर्वाचन क्षेत्र के उस विशेष भाग/मतदान केंद्र क्षेत्र की सूची का अंतिम खंड है, जिसमें भारत में उसका निवास स्थान है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है।

एनआरआई वोट और वोटिंग ( NRI Vote and Voting)

एक विदेशी / एनआरआई मतदाता नामांकन के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में अपना वोट व्यक्तिगत रूप से उस हिस्से के लिए प्रदान किए गए मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है, जहां वह एक विदेशी /एनआरआई मतदाता के रूप में पंजीकृत है।

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