नई गाइडलाइन की बात करें तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। मनमानी फीस वसूलने पर उन्हें जेल होगी। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राजधानी भोपाल में भी कोचिंग हब है, लेकिन अब यहां ही नहीं, बल्कि देश-प्रदेश में कहीं भी इनकी मनमानी नहीं चल सकेगी।
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आपको बता दें कि बीते कुछ समय से कोटा में जिस तरह से बच्चों के आत्महत्या के मामलेल सामने आए हैं, उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। यही वजह है कि सरकार ने छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये एक्शन लिया है। गौरतलब है कि एक आंकड़े के मुताबिक, 2023 में 28 एस्पिरेंट छात्रों के आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है, जिससे ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके।